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'एंटीलिया' में विस्फोटक रखने और मनसुख हिरेन हत्या मामले में सचिन वाजे को जमानत

मुंबई, 29 सितंबर (वार्ता) विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अदालत ने मंगलवार को पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को ज़मानत दे दी। विशेष न्यायाधीश चकोर श्रीकृष्ण भोसले ने गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवादी कृत्य के आरोपों से जुड़े सबूतों और सरकारी पक्ष के दावों की जांच करने के बाद श्री वाजे की ज़मानत अर्ज़ी मंज़ूर कर ली। अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि ज़मानत पर विचार करते समय सरकारी पक्ष के मामले की खूबियों की जांच करना ज़रूरी था। अदालत ने खास तौर पर यूएपीए की धारा 15 के तहत आतंकवादी कृत्य के आरोप पर…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय सचिन वाजे जमानत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/09/26 13:27
पिछला अपडेट
29/09/26 13:27
स्थान
India