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बॉम्बे हाईकोर्ट ने अबू सलेम की समय पूर्व रिहाई की याचिका खारिज की

मुंबई, 15 अप्रैल (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के मुख्य आरोपी एवं गैंगस्टर अबू सलेम की सजा में छूट और जेल से जल्दी रिहाई की मांग संबंधी याचिका बुधवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि प्रथम दृष्टया सलेम ने अभी तक 25 साल की जेल की सजा पूरी नहीं की है। धमाकों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सलेम ने टाडा अधिनियम के तहत गठित एक विशेष अदालत ने 10 दिसंबर 2024 को उसकी समय पूर्व रिहाई की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय सलेम याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/04/26 00:00
पिछला अपडेट
15/04/26 00:00
स्थान
India