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उच्च न्यायालय ने औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में एक दोषी की 20 साल बाद जमानत मंजूर की

मुंबई, 24 फरवरी (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2006 के औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे फैसल अताउर रहमान शेख की जमानत मंजूर की है जबकि इससे पहले एक अन्य आतंकी मामले में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। न्यायमूर्ति भारती एच डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा ए देशपांडे की खंडपीठ ने हथियार बरामदगी मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ शेख की अपील पर सुनवाई और अंतिम निपटारा लंबित रहने तक जमानत याचिका स्वीकार कर ली। पीठ ने सोमवार को यह आदेश पारित किया। शेख उन 12 व्यक्तियों में शामिल थे, जिन्हें 21 जुलाई 2025 को…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
महाराष्ट्र अदालत जमानत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/02/26 00:00
पिछला अपडेट
24/02/26 00:00
स्थान
India