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खिलाफत कमिटी ने मुंबई संपत्ति विवाद पर वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को दी चुनौती

मुंबई, 27 अक्टूबर (वार्ता) ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी ने मुंबई के ऐतिहासिक खिलाफत हाउस में चल रहे निर्माण और नवीनीकरण कार्यों को लेकर महाराष्ट्र वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए तर्क पेश किया है कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास पंजीकृत नहीं है, इसलिए न्यायाधिकरण को इस मामले की सुनवाई करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सुनवाई के दौरान कमिटी की ओर से पेश अधिवक्ता गुलाम दस्तगीर शेख ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के पूर्व विधायक वारिस पठान के आरोपों को खारिज कर दिया। श्री पठान ने परिसर में चल रहे निर्माण और नवीनीकरण…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
महाराष्ट्र खिलाफत हाउस चुनौती
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/10/26 14:42
पिछला अपडेट
27/10/26 14:42
स्थान
India