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महाराष्ट्र में ऐप आधारित टैक्सी ड्राइवरों के लिए कड़े नियम: 15 साल का निवास प्रमाण पत्र, मराठी भाषा और बैज अनिवार्य

मुंबई, 09 सितंबर (वार्ता) महाराष्ट्र सरकार ने मुसाफिरों की हिफाजत पुख्ता करने और ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को पटरी पर लाने के मकसद से सभी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा में दक्षता, 15 वर्ष का राज्य निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल) और पुलिस चरित्र सत्यापन को अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने राज्य के प्रमुख परिवहन ऑपरेटरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस नए ढांचे की घोषणा की। गत 12 अगस्त को केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत लागू इन संशोधनों का उद्देश्य सुरक्षा खामियों को दूर करना है। यात्रियों की सुरक्षा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
महाराष्ट्र ड्राइवर एग्रीगेटर नियम
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/09/26 14:03
पिछला अपडेट
09/09/26 14:03
स्थान
India