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सरकारी अभियंता के साथ मारपीट के मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को एक महीने की सजा

सिंधुदुर्ग, 28 अप्रैल (वार्ता) महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग की एक स्थानीय अदालत ने राज्य के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता नितेश राणे को साल 2019 में एक सरकारी इंजीनियर के साथ मारपीट करने के मामले में एक महीने की जेल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी. एस. देशमुख ने सोमवार को दिए अपने आदेश में श्री राणे और अन्य आरोपियों को आईपीसी की धारा 504 (लोक शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना) के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई। श्री राणे के वकीलों ने मंगलवार को कहा कि वे आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
महाराष्ट्र नितेश राणे सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/04/26 00:00
पिछला अपडेट
28/04/26 00:00
स्थान
India