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ऐतिहासिक 'खिलाफत हाउस' निर्माण कार्य पर रोक लगाने से महाराष्ट्र वक्फ न्यायाधिकरण का इनकार

मुंबई, 06 अक्टूबर (वार्ता) महाराष्ट्र वक्फ न्यायाधिकरण ने मुंबई स्थित ऐतिहासिक 'खिलाफत हाउस' में चल रहे निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायाधिकरण ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई चार दिन के लिए स्थगित करते हुए अगली सुनवाई की तारीख नौ अक्टूबर तय की है। इस याचिका पर सुनवाई महाराष्ट्र वक्फ न्यायाधिकरण के जज वाईएमएच खराड़ी तथा सदस्य अनंत गव्हाणे और मोहम्मद मोहिउद्दीन मोइद की पीठ ने की। खिलाफत हाउस की ओर से पेश अधिवक्ता गुलाम दस्तगीर शेख ने दलील दी कि यह याचिका महज वित्तीय लाभ हासिल करने और अदालत…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
महाराष्ट्र न्यायाधिकरण खिलाफत हाउस
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/10/26 11:39
पिछला अपडेट
06/10/26 11:39
स्थान
India