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अरुण फेरेरा की 2011 में हुई गिरफ्तारी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बताया अवैध, मुआवजा देने का निर्देश

नागपुर, 31 अक्टूबर (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने नक्सली समूह से कथित संबंधों के आरोपों में सामाजिक कार्यकर्ता अरुण थॉमस फेरेरा की सितंबर 2011 में हुई गिरफ्तारी को अवैध घोषित करार दिया है और महाराष्ट्र सरकार को उन्हें दो लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने नक्सली संगठन से कथित संबंधों के संदेह में कार्यकर्ता अरुण फेरेरा की गिरफ्तारी में पुलिस की ओर से हुई गंभीर लापरवाही बताया । न्यायालय ने पुलिस कार्रवाई में गंभीर अनियमितताएँ पाईं, जिनमें गिरफ्तारी के कारणों का खुलासा न करना, उनके रिश्तेदारों को सूचित न करना और…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
महाराष्ट्र न्यायालय नक्सली फेरेरा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/10/26 09:04
पिछला अपडेट
31/10/26 09:04
स्थान
India