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पॉश अधिनियम लागू न करने पर महाराष्ट्र में 672 कार्यालयों को नोटिस जारी

कोल्हापुर/सिंधुदुर्गनगरी, 07 अगस्त (वार्ता) महाराष्ट्र राज्य आंतरिक समिति (एसआईसी) ने पॉश अधिनियम-2013 (कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम) से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा न करने के लिए 294 सरकारी और 378 निजी सहित 672 कार्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी बापू शिंगारे ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए 'पॉश अधिनियम-2013' के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य के सरकारी और निजी कार्यालयों में एक निरीक्षण अभियान चल रहा है। जून 2026 से, राज्य में 3,579 सरकारी और 3,296…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
महाराष्ट्र पॉश अधिनियम नोटिस
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/08/26 15:13
पिछला अपडेट
07/08/26 15:13
स्थान
India