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महिला यात्री से छेड़छाड़ और पीछा करने के जुर्म में टैक्सी ड्राइवर को दो साल की सजा

मुंबई, 12 मई (वार्ता) महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक महिला यात्री के साथ छेड़छाड़ और उसका पीछा करने के मामले में स्थानीय अदालत ने एक टैक्सी ड्राइवर को दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मुजरिम रॉकी फर्नांडिस को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करना) और 354(घ) (पीछा करना) के तहत दोषी करार देते हुए 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला एक फाइव स्टार होटल में फ्रंट ऑफिस एसोसिएट के रूप में कार्यरत है। नवंबर 2023 में चर्चगेट स्टेशन से शेयर टैक्सी में यात्रा…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
महाराष्ट्र महिला टैक्सी जेल
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/05/26 00:00
पिछला अपडेट
12/05/26 00:00
स्थान
India