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महाराष्ट्र सरकार ने सर्पदंश को अधिसूचित बीमारी घोषित किया, मामलों की रिपोर्टिंग अनिवार्य की

नागपुर/मुंबई, 19 अगस्त (वार्ता) महाराष्ट्र सरकार ने सर्पदंश को अधिसूचित बीमारियों की श्रेणी में शामिल कर दिया है और इसके तहत सरकारी एवं निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों तथा स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए संदिग्ध, संभावित और पुष्टि किये गये मामलों की रिपोर्ट स्वास्थ्य अधिकारियों को देना अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की ओर से घोषित इस कदम का उद्देश्य बीमारी की निगरानी मजबूत करना, समय पर इलाज सुनिश्चित करना और सर्पदंश से होने वाली मौतों व जटिलताओं को कम करना है। अधिसूचना के अनुसार अस्पतालों और चिकित्सा चिकित्सकों को सर्पदंश के मामलों, गंभीर जटिलताओं और मौतों के बारे…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
महाराष्ट्र सर्पदंश अधिसूचित बीमारी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/08/26 17:11
पिछला अपडेट
19/08/26 17:11
स्थान
India