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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फिर कहा अल्पसंख्यक स्कूलों में टीईटी की अनिवार्यता नहीं, शिक्षा अधिकारियों को दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी

छत्रपति संभाजीनगर, 12 मई (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने दोहराया है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करना अनिवार्य नहीं है। अदालत ने शिक्षा अधिकारियों की कार्यप्रणाली की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है पिछले न्यायिक निर्देशों के बावजूद टीईटी पास न होने के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रस्तावों को बार-बार खारिज किया गया है जो उचित रवैया नहीं है। अदालत ने चेतावनी दी कि भविष्य में अगर ऐसी गलतियां दोहरायी गयीं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक स्कूलों में काम करने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
महाराष्ट्र हाईकोर्टअल्पसंख्यक स्कूल
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/05/26 00:00
पिछला अपडेट
12/05/26 00:00
स्थान
India