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सिद्धार्थनगर में छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा

सिद्धार्थनगर, 29 सितंबर (वार्ता ) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में नाबालिग से छेड़खानी के मामले में दोषी व्यक्ति को अदालत ने मंगलवार को तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल और थाना इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद विशेष पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार ने वाद संख्या 21/2018 से संबंधित सुनवाई करने के बाद अभियुक्त रामकिशोर को भारतीय दंड संहिता की धारा 354(क) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत दोषी पाते…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
अपराध छेड़खानी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/09/26 13:16
पिछला अपडेट
29/09/26 13:16
स्थान
India