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औरैया में नाबालिग से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को पांच साल की सजा

औरैया, 23 सितंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत औरैया पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से एक बड़ा फैसला सामने आया है। औरैया के न्यायालय ने नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करने के मामले में नामजद अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 25,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि यह मामला वर्ष 2021 का है, जो दिबियापुर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 422/2021 के तहत धारा 354, 323, 504, 506 भारतीय दंड…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
अपराध छेड़खानी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/09/26 13:53
पिछला अपडेट
23/09/26 13:53
स्थान
India