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गाजीपुर में बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की कैद

गाजीपुर, 7 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) अधिवक्ता रविकांत पांडेय ने बताया कि सादात थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग को आरोपी अरमान उर्फ भोला 24 दिसंबर 2024 की रात बहला-फुसलाकर आजमगढ़ ले गया था। वहां उसे करीब साढ़े तीन महीने तक विभिन्न स्थानों पर…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
अपराध दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/04/26 00:00
पिछला अपडेट
07/04/26 00:00
स्थान
India