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आजमगढ़ में रिश्वतखोर लेखपाल को छह वर्ष की सजा

आजमगढ़, 6 जून (वार्ता) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की एंटी करप्शन कोर्ट ने 13 वर्ष पुराने भ्रष्टाचार के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए रिश्वत लेने के दोषी राजस्व लेखपाल को छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश (एंटी करप्शन कोर्ट-1) अजय कुमार शाही की अदालत ने शनिवार को राजस्व लेखपाल मनपूजन चौहान को भूमि प्रमाणपत्र (लैंड सर्टिफिकेट) जारी करने के एवज में रिश्वत लेने का दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2013 में भ्रष्टाचार निवारण संगठन (विजिलेंस) गोरखपुर…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
अपराध लेखपाल सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/06/26 14:32
पिछला अपडेट
06/06/26 14:32
स्थान
India