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इटावा में आरक्षित वन भूमि पर अवैध मजार होगी ध्वस्त

इटावा, 18 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश के इटावा जिले स्थित फिशर वन क्षेत्र में अवैध मजार को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। जिला वन अधिकारी (डीएफओ) की अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद मजार को आरक्षित वन भूमि पर अवैध निर्माण मानते हुए बेदखली एवं ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के तहत करीब 64 दिनों तक चली सुनवाई के बाद प्राधिकृत अधिकारी एवं जिला वन अधिकारी विकास नायक ने यह आदेश पारित किया। आदेश में कहा गया है कि संबंधित भूमि वर्ष 1916, 1939 और…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
अवैध मजार ध्वस्त
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/04/26 00:00
पिछला अपडेट
18/04/26 00:00
स्थान
India