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जिला प्रशासन द्वारा ग्राम सभा में निहित की जमीन की कार्रवाई को उच्च न्यायालय ने ठहराया जायज

सोनभद्र,20 सितंबर(वार्ता) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दुद्धी तहसील की बघाड़ूं गांव निवासी अनुसूचित जनजाति की महिला ने एक मुस्लिम बहादुर अली से निकाह एवं धर्मान्तरण के बाद लैंड जिहाद के तहत अनुसूचित जाति की 30 से अधिक जमीनों की खरीद की थी जिसे बाद में पति बहादुर अली ने यह जमीनें झारखंड, बिहार व छत्तीसगढ़ में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को दे दिया था जिसे जिला प्रशासन ने धर्मांतरण के बाद जालसाजी कर खुद को अनुसूचित जनजाति का दर्शाते हुए कराए गए सभी बैनामों को शून्य घोषित कर भूमि को ग्राम सभा में निहित किया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उप्र न्यायालय जनजाति जमीन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/09/26 09:00
पिछला अपडेट
20/09/26 09:00
स्थान
India