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प्रिंटिंग प्रेस को निर्वाचन संबंधी प्रचार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन के दौरान कानूनी प्रावधानों का पालन करने के निर्देश

गौतमबुद्धनगर, 12 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान परिषद मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन-2026 की घोषणा के बाद जनपद के समस्त प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों को निर्वाचन संबंधी प्रचार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन के दौरान निर्धारित कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन पंपलेट, पोस्टर और अन्य प्रचार सामग्री के मुद्रण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। सभी प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उप्र प्रिंटिग प्रेस निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/10/26 14:43
पिछला अपडेट
12/10/26 14:43
स्थान
India