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मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन से पहले लेनी होगी जिलाधिकारी की अनुमति, बिना इजाजत आयोजन पर होगी कार्रवाई

गौतमबुद्धनगर, 06 नवंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के गौतमनगर जिले में नवंबर के दौरान त्योहारों और उत्सवों के मद्देनजर आयोजित होने वाले मनोरंजन कार्यक्रमों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिले में अब होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क और अन्य सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी यानी जिलाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ऐसे आयोजनों को बंद कराने के साथ ही संबंधित संचालकों पर नियमानुसार कार्रवाई भी करेगा। शुक्रवार को जिला सहायक आयुक्त, राज्य…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उप्र मनोरंजन कार्यक्रम अनुमति
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/11/26 11:42
पिछला अपडेट
06/11/26 11:42
स्थान
India