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गांवों में स्वच्छता सेवा के बदले दुकानों एवं घरों से प्रतिमाह वसूला जायेगा शुल्क

हमीरपुर 23 अगस्त (वार्ता) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार गांवों में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम पूरी तरह लागू करने की तैयारी कर ली गयी है। अब गांवों में स्वच्छता सेवा के बदले हर घर व दुकानों से प्रतिमाह शुल्क लेने के साथ साथ खुले में कचरा फेकने पर ढाई सौ से एक हजार रुपये तक जुर्माना भी वसूल किया जायेगा। इसके लिये सात सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) सुवोध जोशी ने रविवार को बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से पंचायती राज अधिनियम में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उप्र स्वच्छता सेवा शुल्क
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/08/26 14:36
पिछला अपडेट
23/08/26 14:36
स्थान
India