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खाद्य प्रतिष्ठानों में अब लाइसेंस से लेकर तापमान रिकॉर्ड तक रखना होगा दुरुस्त

लखनऊ, 03 अक्टूबर (वार्ता) प्रदेश में उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य सुरक्षा अनुपालन के महत्वपूर्ण चेक बिंदु जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य प्रतिष्ठानों में लाइसेंस एवं पंजीकरण से लेकर परिसर की स्वच्छता, खाद्य पदार्थों के भंडारण, तापमान नियंत्रण, उपकरणों की सफाई, कीट नियंत्रण, खाद्य अपशिष्ट के निस्तारण और अभिलेखों के रखरखाव तक निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य है। खाद्य कारोबारियों को अपने कारोबार की प्रकृति के अनुसार एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करना होगा तथा प्रतिष्ठान…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
खाद्य प्रतिष्ठान लाइसेंस
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/10/26 15:11
पिछला अपडेट
03/10/26 15:11
स्थान
India