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चंदौली में गोवंश तस्करी के आरोपी की 49.91 लाख की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

चंदौली, 30 अगस्त (वार्ता) गोवंश तस्करी के मामले में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी मोहम्मद यासिर की 49.91 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने दिया है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत हुई इस कार्रवाई से आरोपी की आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति पर पुलिस-प्रशासन ने शिकंजा कसा है। पुलिस के अनुसार, प्रयागराज के पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के भरैठा तालुका मोईनुद्दीनपुर निवासी मोहम्मद यासिर पुत्र तजम्मुल हुसैन के खिलाफ अलीनगर थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। उस पर गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम समेत धोखाधड़ी और कूटरचना…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
चंदौली गोवंंश तस्करी कुर्की
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/08/26 08:08
पिछला अपडेट
30/08/26 08:08
स्थान
India