एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। 15/09/26 16:14

छात्राओं के स्कूली वाहन में महिला अटेंडेंट के साथ एक अध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य

बहराइच, 15 सितम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बहराइच में छात्र-छात्राओं, विशेषकर बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने स्कूली वाहनों के संचालन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय के आदेश के बाद अब छात्राओं को लेकर चलने वाले स्कूल वाहनों में चालक के अतिरिक्त महिला परिचारिका (अटेंडेंट) के साथ एक अध्यापक की मौजूदगी भी सुनिश्चित करनी होगी। उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने जनहित याचिका संख्या 3436/2020 में गत सात सितम्बर को स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश पारित किए। न्यायालय ने स्कूलों के स्वामित्व वाले अथवा विद्यालयों से अनुबंधित…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छात्रा सुरक्षा निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
15/09/26 13:50
पिछला अपडेट
15/09/26 13:50
स्थान
India