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पीएमएचएस डॉक्टर अब कर सकेंगे सुपर स्पेशियलिटी की पढ़ाई, 10 साल सरकारी सेवा की शर्त

कानपुर, 05 नवंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (पीएमएचएस) संवर्ग के डॉक्टर अब सुपर स्पेशियलिटी सहित अन्य उच्चतर चिकित्सा पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर सकेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव वी. हेकाली झिमोमी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर नियम और शर्तें निर्धारित कर दी हैं। उच्चतर चिकित्सा पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद डॉक्टरों को कम से कम 10 वर्ष तक सरकारी अस्पतालों में सेवा देनी होगी। निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने पर उन्हें एक करोड़ रुपये का बांड भरना होगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पीजी…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
डाक्टर सेवा शर्त
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/11/26 16:18
पिछला अपडेट
05/11/26 16:18
स्थान
India