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आरटीई के तहत दाखिला दें निजी स्कूल वरना मान्यता होगी निरस्त : एडीएम सिटी

कानपुर, 13 अक्टूबर (वार्ता) शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आवंटित बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी करने वाले निजी विद्यालयों के खिलाफ कानपुर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अपर जिलाधिकारी (नगर) सौरभ सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में ऐसे 20 प्रमुख निजी विद्यालयों के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों को बुलाकर सख्त चेतावनी दी गई, जिनमें आरटीई के तहत आवंटित बच्चों का प्रवेश अब तक लंबित है। अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि संबंधित विद्यालय तत्काल बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी ने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
निजी स्कूल चेतावनी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/10/26 14:01
पिछला अपडेट
13/10/26 14:01
स्थान
India