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रामनगर : उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने पर चार महीने के लिए लगाई रोक

रामनगर, 31 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय से शनिवार को रामनगर के पुछड़ी और रानीखेत रोड के निवासियों को बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुने बिना कार्रवाई न करने का निर्देश देते हुए फिलहाल चार महीने के लिए अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है। राज्य में बढ़ रहे अतिक्रमण पर स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने ये निर्देश दिए। खंडपीठ के समक्ष रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र और रानीखेत रोड के पीड़ित पक्षों की ओर से जिला…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अतिक्रमण रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/10/26 17:07
पिछला अपडेट
31/10/26 17:07
स्थान
India