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संतकबीरनगर में चर्चित पहलवान हत्याकांड की आरोपी हिलाओं की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

संतकबीरनगर 23 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर जिले की एक अदालत ने चर्चित पहलवान ब्रह्मानंद यादव की हत्या के मामले में आरोपी दो महिलाओं निशा यादव और शीला देवी की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह ने अपराध की गंभीरता और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने यहाँ बताया कि 22 सितंबर को ब्रह्मानंद यादव अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से गिठनी बाजार जा रहे थे। रास्ते में उनकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फेंकने के बाद लाठी-डंडे, गंडासे और फरसे से हत्या…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अर्जी खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/10/26 15:33
पिछला अपडेट
23/10/26 15:33
स्थान
India