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दो पैन कार्ड मामले में आजम और अब्दुल्ला को राहत

प्रयागराज, 29 अक्टूबर (वार्ता) समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायालश् ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उनकी सजा को निलंबित कर दिया है। हालांकि, अदालत ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग को स्वीकार नहीं किया है। यह फैसला न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की ओर से दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया। दोनों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आजम राहत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/10/26 11:12
पिछला अपडेट
29/10/26 11:12
स्थान
India