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रामपुर में आजम खान को दो साल की सजा, 20 हजार रुपये का जुर्माना

रामपुर, 16 मई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले की एक विशेष अदालत ने शनिवार को विवादित बयान के एक मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं समाजवादी पार्टी (सपा) नेता मोहम्मद आजम खान को दो वर्ष की साधारण कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। लोकसभा चुनाव-2019 के दौरान दिए गए विवादित बयान के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम को दो वर्ष के साधारण कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आजम खान ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में आयोजित एक सभा…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आजम सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/05/26 10:05
पिछला अपडेट
16/05/26 10:05
स्थान
India