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रामपुर में आजम और अब्दुल्ला की सजा रहेगी बरकरार, सजा के विरुद्ध अपीलें खारिज

रामपुर 20 अप्रैल (वार्ता) पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की अपीलों पर रामपुर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों की सजा के विरुद्ध दायर की गईं अपीलें खारिज कर दीं। दोनों की सात सात साल की सजा बरकरार रखी है। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि दो पैन कार्ड मामले में सजा में बंद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा को बरकरार रखा गया है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आज सजा के विरुद्ध उनकी अपीलों को खारिज कर दिया गया। इस…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आजम सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/04/26 00:00
पिछला अपडेट
20/04/26 00:00
स्थान
India