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बाराबंकी में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा

बाराबंकी 26 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले की एक अदालत ने मवेशी के चारा खाने के रोकने के विवाद को लेकर की गई वृद्व की हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि 25 सितंबर 2024 को कोतवाली रामसनेही घाट निवासी ग्राम मालिनपुर के संतोष कुमार यादव ने पुलिस को सूचना दी कि गांव के अमरनाथ के मवेशी अक्सर खुटे से छूटकर आकर उसके मवेशियों का चारा खा जाते थे इस बात का कई बार उसके…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय उम्रकैद सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
26/10/26 15:16
पिछला अपडेट
26/10/26 15:16
स्थान
India