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बांदा में कुकर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

बांदा 21 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को किशोर के साथ कुकर्म के दोषी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 12 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह पटेल ने बताया कि आठ जनवरी 2021 को मटौन्ध थाना क्षेत्र के गुरहा थोक कस्बा निवासी चुनूबाद का पुत्र जगन्नाथ उर्फ जगना एक किशोर को बहला फुसलाकर ले गया था। जहां खड्डी गांव के पास एक मंदिर के निकट ले जाकर सूनसान इलाके में उसके साथ जबरन कुकर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। घटना…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय कुकर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/04/26 00:00
पिछला अपडेट
21/04/26 00:00
स्थान
India