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बुलंदशहर में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 93 लाख की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

बुलंदशहर, 2 अप्रैल (वार्ता)। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में संगठित अपराध में शामिल एक गैंगस्टर आरोपी की लगभग 93 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश न्यायालय ने पारित किया है। विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) योगेश कुमार के अनुसार, स्याना तहसील के ग्राम ढकरोली, थाना खानपुर निवासी अभियुक्त पुष्पेंद्र पुत्र दीनदयाल पर आरोप है कि उसने अवैध धन अर्जित करने के लिए एक सक्रिय गिरोह बना रखा था। वह क्षेत्र में जुआ और सट्टा खिलाकर अवैध रूप से धन एकत्र करता था। पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। अवैध…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय गैंगस्टर कुर्की
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/04/26 00:00
पिछला अपडेट
02/04/26 00:00
स्थान
India