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गौमांस बेचने के दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

सहारनपुर, 17 सितंबर (वार्ता) सहारनपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद देवेन्द्र नाथ सिंह ने अभियुक्त अफजल पुत्र अल्ताफ निवासी मीरपुर मोहनपुर, पाण्डौली रोड थाना नागल को गौमांस बेचने के आरोप में दोषी ठहराते हुए पाँच वर्ष के कठोर कारावास एवं तीन लाख रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छः महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी ) देवीदयाल शर्मा ने बताया कि दो फरवरी 2022 को थाना नागल में तैनात उपनिरीक्षक मोहित कुमार पुलिस टीम के साथ गश्त पर निकले थे। रास्ते में मुखबिर…

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100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय गौमांस सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/09/26 13:58
पिछला अपडेट
17/09/26 13:58
स्थान
India