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बुलंदशहर में हत्या के मामले में दंपति को उम्रकैद की सजा

बुलन्दशहर, 29 अक्टूबर (वार्ता) बुलन्दशहर की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषसिद्ध पाए जाने पर दो आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के मदार दरवाजा स्थित रामसिंह का बाड़ा में किरायेदार के रूप में रहने वाले अनवार और उसकी पत्नी शबीना उर्फ शमीना ने वर्ष 2024 में वादिनी की पुत्री गंगा के सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में 28 जनवरी 2024 को थाना खुर्जा नगर में भारतीय दण्ड संहिता…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दंपति सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/10/26 14:59
पिछला अपडेट
29/10/26 14:59
स्थान
India