एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। Tuesday, September 22, 2026

बदायूं में मासूम से दरिंदगी के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

बदायूं 22 सितंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले की पाक्सो अदालत ने चार वर्षीय मासूम के साथ घिनौनी वारदात करने वाले दरिंदे को 20 साल का कठोर कारावास और एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट संख्या-2 नीरज कुमार गर्ग की अदालत ने अभियुक्त पवन कश्यप को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 1 लाख 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दरिंदगी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
22/09/26 13:42
पिछला अपडेट
22/09/26 13:42
स्थान
India