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दहेज हत्या मामले में तीन दोषियों को सात-सात वर्ष का कठोर कारावास

बुलन्दशहर, 4 अगस्त (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और छह-छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक वीरपाल सिंह ने मंगलवार को बताया कि ककोड़ थाना क्षेत्र के ग्राम अरौण्डा निवासी श्याम सिंह पुत्र उदल सिंह, उदल सिंह उर्फ सतीश पुत्र चन्द्रपाल तथा छाया देवी पत्नी उदल सिंह उर्फ सतीश के विरुद्ध वर्ष 2020 में अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या करने का आरोप था। उन्होंने बताया…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दहेज हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/08/26 14:19
पिछला अपडेट
04/08/26 14:19
स्थान
India