एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। Tuesday, October 27, 2026

बांदा में ससुर की हत्या के दोषी को दस साल का कठोर कारावास

बांदा 27 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के बांदा जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को बिसंडा थाना क्षेत्र में ससुर की हत्या के दोषी दामाद को 10 वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने बताया कि बिसंडा थाना क्षेत्र के बरौली आजम गांव निवासी सिधुवा की पुत्री संगम की शादी अतरौली गांव निवासी शैलेंद्र के साथ हुई थी। शादी के बाद वह लगातार अपनी पत्नी संगम का उत्पीड़न दहेज के लिए कर रहा था जिसका मुकदमा सिधुवा ने अपने दामाद शैलेंद्र के विरुद्ध दर्ज कराया…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दामाद सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
27/10/26 15:48
पिछला अपडेट
27/10/26 15:48
स्थान
India