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भदोही में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

भदोही, 01 अक्टूबर (वार्ता। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में नाबालिग पीड़िता से संबंधित अपराध के मामले में दोषी अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है। पुलिस के अनुसार, ऊंज थाना क्षेत्र में नाबालिग पीड़िता से संबंधित मामले में शाहिल हाशमी , निवासी शुकुलपुर गिर्दकोट बरौत, थाना हंडिया, प्रयागराज के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363, 376 और 366 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की वैज्ञानिक विवेचना और साक्ष्य संकलन के बाद आरोप पत्र न्यायालय…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/10/26 14:24
पिछला अपडेट
01/10/26 14:24
स्थान
India