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बहराइच में दुष्कर्म के मामले में दस साल की सजा

बहराइच, 10 सितंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में वर्ष 2012 में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जरवल रोड थाना क्षेत्र में दर्ज इस मामले में न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश/रेप एंड पॉक्सो एक्ट बहराइच जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत ने अभियुक्त रामकुमार उर्फ राजकुमार पुत्र गांधी लाल निवासी निन्दूरा, थाना कटरा बाजार, जनपद गोंडा को दोषी पाते हुए गुरुवार को सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार,…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/09/26 13:27
पिछला अपडेट
10/09/26 13:27
स्थान
India