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बुलंदशहर में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

बुलन्दशहर, 12 अगस्त (वार्ता) बुलन्दशहर की एक अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक मनु राज सिंह ने बुधवार को बताया कि ग्राम जहरा, थाना कोतवाली देहात निवासी समसुद्दीन ने वर्ष 2024 में वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था। इस संबंध में 29 मार्च 2024 को थाना कोतवाली देहात में धारा 376 एवं 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर सात मई 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोग…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/08/26 12:47
पिछला अपडेट
12/08/26 12:47
स्थान
India