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बांदा में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

बांदा 13 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश के बांदा में शुक्रवार को एक स्थानीय अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने बताया कि नौ फरवरी वर्ष 2023 को कोतवाली नगर क्षेत्र के मर्दननाका मोहल्ले से गुजर रही एक 16 वर्षीया किशोरी को मतीन नामक युवक ने अपने घर में बंधक बनाकर उसके साथ जबरन कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था। सूचना पर पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज कर किशोरी का डॉक्टरी परीक्षण कराया और मामले की…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/03/26 00:00
पिछला अपडेट
13/03/26 00:00
स्थान
India