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कुशीनगर में दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

कुशीनगर 16 सितम्बर (वार्ता)। कुशीनगर जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आनंद प्रकाश तृतीय की अदालत ने बुधवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 1.10 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। इस संबंध में विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन व अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि पीड़िता की मां ने कप्तानगंज थाने में धारा 65(1), 352, 351(3), बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराया था कि 18 जुलाई, 2025 को जब उनकी 14 साल…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/09/26 14:34
पिछला अपडेट
16/09/26 14:34
स्थान
India