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कानपुर में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

कानपुर 30 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुये 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि चौबेपुर में दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के मामले में एडीजे-13/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कानपुर देहात ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी है। इस मामले में वर्ष 2022 में अभियुक्त धुन्नड़ उर्फ संदीप पुत्र वेदराम, निवासी जरारी, थाना चौबेपुर ने वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार किया…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/07/26 13:38
पिछला अपडेट
30/07/26 13:38
स्थान
India