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कौशांबी में बहू से दुष्कर्म के आरोपी ससुर को दस साल की कैद

कौशांबी 31 अक्टूबर (वार्ता) कौशांबी जिले की एक अदालत ने बहू के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी ससुर को 11 वर्ष बाद 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा और 20000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़िता वादिनी द्वारा 19 अक्टूबर 2015 को महेवा घाट थाना में सूचना दर्ज कराई गई कि उसकी शादी 30 अप्रैल 2015 को मंझनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर मडूकी गांव में हुई थी। पति रोजगार की तलाश में बाहर था 18 अक्टूबर 2015 को विवाहिता को ससुर लल्लू पाल उसे मायके से बुला कर ससुराल ले लाया…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/10/26 12:13
पिछला अपडेट
31/10/26 12:13
स्थान
India