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कौशांबी में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

कौशांबी 31 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार वादिनी ने दो अक्टूबर 2023 को कोखराज थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ हरीलाल प्रजापति निवासी कोखराज ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 376 ए 376 ब एवं 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया और जांच के उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया।…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/07/26 14:43
पिछला अपडेट
31/07/26 14:43
स्थान
India