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बांदा में दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

बांदा, 31 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश के बांदा में एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 7 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक शिव पूजन सिंह पटेल ने मंगलवार को बताया कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के परेई गांव निवासी अर्जुन पाल, कोतवाली नगर क्षेत्र के हटेटी पुरवा गांव में ट्रैक्टर चालक के रूप में कार्यरत था। आरोपी ने एक नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले जाकर उसके साथ कई बार जबरन दुष्कर्म किया। घटना की सूचना पर 2 फरवरी 2014 को पुलिस…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/03/26 00:00
पिछला अपडेट
31/03/26 00:00
स्थान
India