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संतकबीरनगर में मदरसा ध्वस्तीकरण मामले में जिलाधिकारी का आदेश निरस्त

संतकबीरनगर, 15 मई (वार्ता) उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में खलीलाबाद शहर के मोतीनगर मोहल्ले स्थित कथित ब्रिटिश मौलाना मदरसे के ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रशासन को बड़ा झटका देते हुए जिलाधिकारी और बस्ती मंडलायुक्त के आदेश को निरस्त कर दिया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी भी जमीन को सरकारी घोषित करने का अधिकार केवल उप जिलाधिकारी (एसडीएम) को है, जबकि इस प्रकरण में जिलाधिकारी और मंडलायुक्त द्वारा जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया था, जो विधिक रूप से अधिकार क्षेत्र…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय ध्वस्तीकरण आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/05/26 16:20
पिछला अपडेट
15/05/26 16:20
स्थान
India