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यूपी में तीन महीने के भीतर कराये जायें पंचायत चुनाव: उच्च न्यायालय

प्रयागराज, 14 अक्टूबर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने बुधवार को करीब तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने के शासनादेश को वैध मानते हुए उसे चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। मामला ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने से संबंधित था। याचिकाकर्ताओं ने प्रशासकों की नियुक्ति और संबंधित कानूनी प्रावधानों की वैधता को चुनौती…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पंचायत चुनाव आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/10/26 16:04
पिछला अपडेट
14/10/26 16:04
स्थान
India